मुजफ्फरनगर। जनपद में मकान के बंटवारे को लेकर भाभी की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या के दोषी देवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण जावला ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मोहल्ला कलालान में 10 अक्तूबर 2011 की शाम चार बजे मकान के बंटवारे के विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर सन्नो की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में उसका पति रियासत गंभीर घायल हो गया था। मृतका के ससुर असगर ने वारदात का मुकदमा अपने छोटे बेटे लियाकत के खिलाफ दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। अभियुक्त लियाकत पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी असगर के बेटे अशरफ, रियासत और लियाकत एक घर में रह रहे थे। मकान के बंटवारे को लेकर अविवाहित लियाकत का अपने भाई रियासत से मनमुटाव हुआ। वारदात के समय लियाकत ने घर में रखी कुल्हाड़ी से रियासत और उसकी पत्नी सन्नो पर वार कर दिए। परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव के लिए आए तो उन पर भी हमला किया गया था।