मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वादिया द्वारा थाना जानसठ पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अभियुक्त सलीम पुत्र भूरा उर्फ अमीर अहमद निवासी मौ0 जुम्मा कस्बा व थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करना तथा तमंचे के बल पर वादिया से 1.5 लाख रुपये हडपने की घटना कारित की गयी है।
वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना जानसठ पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना जानसठ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सलीम को 6 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त सलीम उपरोक्त के विरुद्ध 7 जनवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक कुलदीप पुण्डीर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय पॉक्सो कोर्ट-1 द्वारा आरोपी सलीम उपरोक्त को धारा 376,384,506 भादवि अन्तर्गत 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।