Saturday, April 26, 2025

नोएडा में घर में घुसकर शख्स की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

नोएडा। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के रायपुर गांव में वर्ष 2013 में हुए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो लोगों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया है।

 

सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि अपर सत्र एवं न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रथम की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में न्यायालय ने सोनू उर्फ सूरज चौहान पुत्र राजपाल चौहान को तथा राजपाल चौहान पुत्र पदम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन्हें 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी कुलदीप चौहान तथा जितेंद्र चौहान को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया है।

[irp cats=”24”]

 

उन्होंने बताया कि 31 जुलाई वर्ष 2013 को आकाश चौहान ने थाना सेक्टर-39 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पिता पालेराम उम्र करीब 52 वर्ष को घर में घुसकर राजपाल चौहान, कुलदीप चौहान, सोनू चौहान तथा जितेंद्र चौहान ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तथा उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की।

 

इस मामले की विवेचना बाद में सीबीसीआईडी से करवाई गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और वकीलों के जिरह सुनने के बाद इस मामले में अपना आदेश जारी किया है। जिसमें दो लोगों को सजा सुनाई गई तथा दो लोगों को दोष मुक्त किया गया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय