मुजफ्फरनगर। गत 30 अप्रैल 2022 को थाना जानसठ के ग्राम अरोड़ा में जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर देवताओं को प्रसाद चढ़ाने गए नकुल व शिव शंकर की गोली मारकर हत्या व एक को घायल करने के मामले में आरोपी जोगेश उसका बेटा सोनू व पत्नी श्रीमती कविता रानी को उम्रकैद व15,15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
कोर्ट ने सोनू जोगेश को शास्त्र कानून में भी सजा की है। मामले की सुनवाई एडीजे-3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण शर्मा ने पेरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 30 अप्रैल 2022 को थाना जानसठ के ग्राम अरोड़ा में देवताओं को प्रसाद चढ़ाने गए नकुल, शिवशंकर पर गोलियां चलाकर हत्या व एक को घायल कर दिया था। घटना के बारे में भारत दीक्षित ने मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों में खेतों की डोल काटने की रंजिश चली आ रही थी।