ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में स्थित आक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी और उनके दोस्त रामकिशोर की वर्ष 2011 के सितम्बर माह में हुई हत्या के मामले में जनपद मेरठ की न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कल तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मृतक के परिजन बरी हुए आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विनोद चैधरी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की 4 सितंबर वर्ष 2011 को हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को आरोपियों ने मायचा गांव के पास नाले में फेंक दिया था। थाना सूरजपुर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर टीकम भाटी और उसके बेटे जितेंद्र के अलावा सुभाष, किशन, कविंद्र, प्रवीण, मनोज, और सत्येंद्र उस सेठी को गिरफ्तार किया तथा इनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। यह मुकदमा जनपद गौतम बुद्ध नगर से ट्रांसफर होकर जनपद मेरठ में सुनवाई के लिए गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह (द्वितीय) की अदालत में हुई। इस मामले में कुल 12 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय ने टीकम भाटी उनके बेटे जितेंद्र भाटी और सुभाष को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी कृष्ण, कविंद्र, प्रवीण, मनोज ,और सत्येंद्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने मृतक से 3 करोड रुपया उधार लिया था। उधार के पैसे नहीं चुकाने की नियत से उन्होंने राजेश और रामकिशोर की हत्या कर दी थी।
वही इस मामले में मृतक राजेश भाटी के भाई राकेश भाटी ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मामले में सभी आरोपियों की संलिप्तता है। उचित न्याय के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे। जिन लोगों को बरी किया गया है उनकी भी वारदात में भूमिका रही है। बताया जाता है कि 12 वर्ष तक चले इस ट्रायल में घटना में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई है।