नयी दिल्ली- दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशाेधन मामले में शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता को 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुश्री कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के वकील ने ईडी की हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि यह एक मनगढ़ंत मामला है और उनके मुवक्किल पर लगाए गए सभी आरोप गैर-कानूनी हैं।
गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया, जब कानून प्रवर्तन एजेंसी की टीम ने हैदराबाद में उनके आवास पर छापा मारा। सुश्री कविता को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस मामले में पूछताछ के लिए उसकी हिरासत प्राप्त करने के लिए उसे आज सुबह यहां अदालत में पेश किया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी बीआरएस नेता की ओर से और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए।
ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 65 के साथ सुश्री कविता को 10 दिनों की ईडी हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
ईडी की ओर से कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त, 2022 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सरकारी वकील ने कहा कि ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। ईडी ने 26 नवंबर, 2़022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है और माननीय विशेष पीएमएलए अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है।
ईडी ने यह कहते हुए सुश्री कविता से हिरासत में पूछताछ की मांग की कि अपराध की शेष आय का पता लगाने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जानी आवश्यक है।