हरिद्वार। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान 22, 23, और 25 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में सभी प्रकार की शराब दुकान (देशी/विदेशी मदिरा, बियर, भांग, बार और सैन्य कैन्टीन सहित) पूरी तरह बंद रहेंगी। यह आदेश नगर निकाय क्षेत्रों और उनके तय परिधि क्षेत्रों में लागू रहेगा।
जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिंजोल ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार शराब से संबंधित प्रतिष्ठान नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि 23 जनवरी से 24 घंटे पूर्व बंद हो जाएंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे और अगले दिन गणतंत्र दिवस पर भी यह प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी ठेका स्वामी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी