गाजियाबाद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देश पर आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न प्रकार के अदालती मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार-दशम के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित मामलों की सूची जारी की है।
जिसमें न्यायालय स्तर पर अपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मुकदमें, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, पानी का बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), मध्यस्थता के मामले अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकदमे विनिर्दिष्ट अनुपालन मुकदमे) आदि।
अन्य मामलों में अपराधिक मामलों में बिजली(गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले। ई-ट्रैफिक चालान से संबंधित 34 पी एक्ट, एमवी एक्ट। उपजिलाधिकारी के स्तर पर राजस्व वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, पारिवारिक, प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र इसी प्रकार के अन्य वादों का निस्तारण किया जायेगा। तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखल संबंधी वाद का निस्तारण किया जायेगा। नायब तहसीलदार स्तर पर न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जायेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाएं से संबंधित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ चाइल्ड लाइन के अंतर्गत बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। बाट तथा माप विभाग के स्तर पर विधिकमान विज्ञान (बाट/माप) लें काँटे-बार की मुहर तिथि निकलने एवं पैकेज्ड कोमोडिटी के मामले से संबंधित केस एसीजेएम कोर्ट एवं लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा।