मेरठ। दूसरे चरण के चुनाव के लिए मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में 11 मई गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए दुकानों, कारखानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ जनपद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके तहत मेरठ में स्थित दुकानें, कारखाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान मतदान दिवस पर बंद रहेंगे।
मेरठ क्षेत्र के उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के कारण अगले साप्ताहिक अवकाश पर कारखानों में कार्यरत कर्मकारों से कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। मतदान दिवस पर कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने नौ मई की रात्रि से मतदान समाप्ति 11 मई की आधी रात तक और 12 मई की रात्रि से मतगणना समाप्ति 13 मई की अर्द्धराात्रि तक शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।