Wednesday, July 3, 2024

यूपी में धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे से हटाई जाएं मांस बिक्री की दुकानें : भाजपा एमएलसी

लखनऊ। भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने गुरुवार को सदन में धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे में मांस बिक्री की दुकानें हटाने की मांग उठाई।

 

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उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश नगर आयुक्त लखनऊ को दिया है कि यदि धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के आस-पास, चाहे वह मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरूद्वारा हो, घनी आबादी या मुख्य सड़क मार्ग किनारे मांस की बिक्री होती हो तो ऐसी दुकानों को चिंहित करके तत्काल हटाया जाए।

 

“उच्च न्यायालय ने इसे धर्म आस्था के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुए ऐसे आदेश नगर आयुक्त को दिए थे। उच्च न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। कोर्ट के आदेश की खुले आम धज्जियां उड़ाते हुए मांस की बिक्री मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने हो रही है।”

 

उन्होंने कहा कि राजाजीपुरम स्थित बालाजी हनुमान मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर व मस्जिदों के पास खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है। कमोवेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य महानगरों व नगरों की है। लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद आदि अन्य महानगरों तथा नगरों में धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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