मेरठ। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ, निदेशक ने पत्र द्वारा अधिकतम 100 घ०मी० तक उपखनिज के भण्डारण/विक्रय हेतु फुटकर विक्रेताओं के लिये विभाग द्वारा विकसित विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर पंजीकरण कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सभी उपखनिज फुटकर विकेताओं को विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर 100 घ०मी० से कम उपखनिज के भण्डारण से पूर्व पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। यदि कोई उपखनिज फुटकर विक्रेता बिना पंजीकरण कराये उपखनिज का भण्डारण करता पाया जाता है और निरीक्षण के दौरान उसके पास उपखनिज साधारण बालू/मौरंग आदि का भण्डारण पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी खान अधिकारी, मेरठ द्वारा दी गई।