Saturday, May 18, 2024

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया आदर्श चुनाव आचार संहिता का पाठ

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने, चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के खर्चों का व्यय रजिस्टर में दर्ज कराने तथा प्रचार सामग्री छपने सहित अन्य मामलों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पूर्ण पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। जिसमें राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों का चुनावी व्यय तथा चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था तथा प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को प्रचार सामग्री छापने से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी गई।

 

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बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे समाज में तनाव पैदा हो। मस्जिदों, चर्च, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है।

 

 

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाएं, जुलूस, मतदान दिवस की गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा।  चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए.बी.सी. का संधारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे किए जाएंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी है एवं प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, मोबाइल नंबर एवं क्वांटिटी अंकित करना जरूरी होगा।

 

 

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिए मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। बैठक के दौरान जॉइंट पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा, डीसीपी राम बदन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भैरपाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर चारुल यादव, उप जिलाधिकारी सदर वेद प्रकाश पांडेय, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी विवेकानंद मिश्र सहित अन्य उपस्थित रहे।

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