Friday, December 20, 2024

संसद के किसी भी गेट पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे सांसद, लोकसभा स्पीकर ने जारी किए निर्देश

नयी दिल्ली- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर गुरुवार को हुई घटना के मद्देनजर सदस्यों को संसद के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है।

श्री बिरला ने कहा ‘संसद का कोई भी सदस्य या किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य संसद भवन के किसी भी गेट पर धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे।’

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विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में अक्सर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य पिछले 14 दिन से संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में मार्च कर मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह इसी द्वार पर भाजपा तथा कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की होने के एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं।

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ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सदस्य, सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल के सदस्य धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे। दरअसल, गुरुवार को संसद भवन परिसर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लग गई। भाजपा ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्का देने से दोनों सांसदों को चोट लगी है। हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। धक्का-मुक्की कांड पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “राहुल गांधी बी.आर. अंबेडकर की फोटो लेकर शांति पूर्वक ‘जय भीम’ के नारे लगाते हुए संसद में जा रहे थे।

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संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता है। इन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया, धक्का-मुक्की और गुंडागर्दी की। अमित शाह को बचाने के लिए यह साजिश हुई है।”

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संसद भवन परिसर में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (जान को खतरे में डालना), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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