Monday, February 24, 2025

मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास व उमर को हाईकोर्ट से मिली राहत, चार्ज शीट एवं निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

प्रयागराज। माफ़िया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित ग़ज़ल होटल मामले में अब्बास व उमर के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब्बास व उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई है।

अब्बास और उमर की तरफ से दलील दी गई कि साल 2005 में जब उनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी तब वे दोनों नाबालिग थे। नाबालिग होने की वजह से उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। घटना के वक्त वह नाबालिग हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय