मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के 1 आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार 3 मई 2019 को वादी द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अमित उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी बसा टिकरी थाना कोतवाली जनपद बागपत द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना की गयी है ।
वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 144/2019 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। थाना तितावी पुलिस द्वारा अमित उर्फ सोनू को 30 जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना सन्त प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व दिनेश शर्मा ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-1 पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अमित उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए धारा 363, 366, 376, भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।