मुजफ्फरनगर। छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट-01 की पीठासीन अधिकारी मंजूला भालोठिया द्वारा थाना सिखेडा पर दर्ज मु0अ0सं0 243/2017 धारा 354डी, 506 भादवि के आरोपीयों गुल्लू पुत्र बिजेन्द्र व अंकुश उर्फ घोडी पुत्र सतीश निवासी सिखरेडा थाना सिखेडा को धारा 354डी, 506 भादवि में 5-5 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।