मुजफ्फरनगर। विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार थाना छपार क्षेत्र के रहने वाले वादी द्वारा थाना छपार पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि नितिन पुत्र लोकेन्द्र निवासी परेई थाना छपार द्वारा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर छपार पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 68/2021 धारा 363,366,376 आईपीसी में दर्ज किया गया था।
तत्पश्चात 11 मई 2021 को थाना छपार पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार किया। इस मामले की गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध 3 जून 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव तथा थाना प्रभारी छपार विकास यादव के नेतृत्व में थाना छपार स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया।
विशेष लोक अभियोजक विक्रान्त राठी व दिनेश गौतम एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायधीश श्रीमती अल्का भारती न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट के द्वारा आरोपी नितिन को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।