Monday, December 23, 2024

मुजफ्फरनगरः वाजिद और आसिफ ने नहीं की थी चांद की हत्या, कोर्ट से हुए बरी

मुज़फ्फरनगर। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर निवासी चांद हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को किया बरी, मुजफ्फरनगर के ADJ 9 की कोर्ट के जज़ कनिष्क कुमार सिंह नें वाजिद उर्फ़ खन्ना और आशिफ़ मुल्ला कों बरी कर दिया है ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जून 2021 को चांद के पिता नूर हसन ने थाना नगर कोतवाली में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद उन्होंने 25 जून 2021 को तहरीर को बदलते हुए अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप वाजिद उर्फ़ खन्ना और आशिफ़ मुल्ला पर चांद की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों के निशान देही पर पुलिस ने सुजुडू के जंगल से चांद का शव भी बरामद कर लिया।

 

 

मुलजिमान के परिजन जमानत कराने के लिए हाईकोर्ट गए लेकिन हाई कोर्ट में भी उनकी जमानत रद्द कर दी और तब से अब तक आरोपी जेल में ही है। कोर्ट नें आरोपियों को बरी करते हुए दलील दी कि जो डेड बॉडी जंगल से बरामद हुई थी वह मृतक चांद की नहीं थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि डेड बॉडी के डीएनए कों जांच के लिए भेजा गया था। तो वह डीएनए रिपोर्ट भी क्लियर नहीं आई थी।

 

 

कोर्ट ने सभी जांच रिपोर्ट ध्यान में रखते हुए यह माना कि जो बॉडी जंगल से मिली थी वह चांद की नहीं थी। कोर्ट ने गवाह गुलजार और शेर अली को डिसब्लीव करते हुए आरोपियों कों बरी कर दिया। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि वाजिद उर्फ़ खन्ना और आशिफ़ मुल्ला आगामी कल जेल से रिहा होंगे।

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