लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यह नियम लागू किया है। इसके तहत अब केवल उन्हीं बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा, जिनकी उम्र 31 जुलाई तक 6 साल पूरी हो चुकी होगी।
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31 जुलाई 2025 तक 6 साल की उम्र पूरी करने वाले बच्चे ही कक्षा 1 में दाखिला ले सकेंगे। सरकारी और निजी सभी प्राइमरी स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने आयु सीमा तय कर स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हर साल करीब 40 लाख बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, जिससे स्कूलों को दाखिले में परेशानी होती थी।
इस फैसले से विद्यालयों को दाखिले के दौरान आयु निर्धारण को लेकर हो रही मुश्किलों से राहत मिलेगी। इससे पहले अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश आयु को लेकर भिन्न नियम थे, जिससे असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। अब इस गाइडलाइन के लागू होने से एकरूपता आएगी और दाखिला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की जन्मतिथि को लेकर सतर्क रहें। यदि बच्चे की उम्र 31 जुलाई 2025 तक 6 साल नहीं होती है, तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश नहीं मिलेगा।