नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने गुरूवार को शहर की चार नामी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के खिलाफ सिलिंग की कार्यवाही करते हुए मुख्य द्वार को सील कर दिया। प्राधिकरण के इस कदम से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने गत दिनों एक बैठक के दौरान परियोजना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन विनियमावली के विपरीत तथा पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के विरूद्ध कार्य करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
नोएडा सीईओ के निर्देशों के क्रम में आज नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कतिपय 4 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि नोएडा भवन विनियमावली के प्राविधानों के विपरीत तथा पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के विरूद्ध कार्य है। इस पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने जीएच-2 सेक्टर-143 (मैसर्स लोजिक्स सिटी प्रा.लि.-ब्लॉसम जेस्ट), जीएच-1ए सेक्टर-168 (मैसर्स श्री सी प्रोजेक्ट प्रा.लि.-लोटस जिंग), जीएच-1,
सेक्टर-135, नोएडा। (मैसर्स टुडे होम्स प्रा.लि. रेडिज रेजीडेंसी) तथा जीएच-5 सेक्टर-110 (मैसर्स ग्रेनाएट गेट प्रोपार्टीज प्रा0लि0-लोटस पंच) के परिसर व मुख्य द्वार को सील कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन आवंटी संस्थाओं द्वारा अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।
वर्तमान में इन परियोजनाओं में स्वीकृत मानचित्रों की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं जिनमें निर्माणाधीन/निर्मित टाॅवरों का अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में सीईओ के निर्देशों के अनुपालन में आज टाॅवरों को सील करने की कार्यवाही की गई।