सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र द्वारा चीनी मिल गाँगनौली एवं गागलहेडी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को उल्लंघन करने, देय गन्ना मूल्य एवं विकास अंशदान का भुगतान नियमानुसार न कर लम्बित रखने, चीनी मिल को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्राप्त धनराशि से अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु धनराशि को व्यावर्तित करने पर नोटिस जारी किया गया है।
अवगत कराना है कि चीनी मिल गाँगनौली द्वारा बिक्रीत चीनी की मात्रा के सापेक्ष देय धनराशि 10.45 करोड़ एवं चीनी मिल गागलहेडी द्वारा 2.27 करोड़ रूपये का भुगतान गन्ना मूल्य मद में नहीं किया गया है। उक्त निर्णय कृषक बंधुओं एवं संबंधित जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।