नोएडा। दिल्ली में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद नोएडा का शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आग से बचाव के इंतजाम किए बिना चल रहे 54 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी सेंटर को दो दिन के अंदर पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग अधिनियम के तहत कोचिंग चलाने के लिए संबंधित जिले के जिला विद्यालयी निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य है। लेकिन यह कोचिंग सेंटर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराए बिना चल रहे हैं। ऐसे में इनके अग्निशमन विभाग की एनओसी पर भी संशय है।
इससे पहले 2020 में भी बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए थे। उस समय सूरत के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। जिसके बाद यहां के अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटरों की फायर एनओसी की जांच की थी। जिसमें कई कोचिंग सेंटर को बंद भी कराया गया था। लेकिन समय के साथ फिर से कोचिंग सेंटर खुल गए। जहां बच्चे पढ़ रहे हैं।
जिनको नोटिस जारी किया गया है उनमें आईएमएस कोचिंग सेंटर, भारद्वाज क्लासेस, काशवी इंस्टीट्यूट, आई प्रूफ लनिर्ंग सॉल्यूशन, बीकन क्लासेज, रामाज्ञा इंस्टीट्यूट, मार्कसमेन क्लासेज, एल्फा-बीटा क्लासेज, डीडी टार्गेट, विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मॉड्यूलर एजुकेशन, प्रसंथीलियम क्लासेज, पदमावती इंस्टीट्यूट, अर्थ सेंटर फॉर लनिर्ंग, विभोर इंस्टीट्यूट, ए मिशन फॉर एक्सीलेंस, पीआईई एजुकेशन, केजीयान इंस्टीट्यूट, एंट्रोफी क्लासेज, टेकावेरा सॉल्यूशन, स्कॉलर्श एकेडमी, सिनहल क्लासेज, बिलियंट टियूटेरियलस, वाईजूस क्लासेज, एआईसी एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ काम्पेटेटिव, महेंद्रा, विद्या मंदिर, नारायण कोचिंग सेंटर, टेक्सास रिव्यू, प्रथम कोचिंग सेंटर, प्लूटस एकेडमी, मेरिट मेकर्स, केरियर पावर, टाइम कोचिंग सेंटर शामिल हैं।