नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आज चार साल पुराने 2020 के दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आरोपित शाहरुख पठान की ओर से वकील खालिद अख्तर पेश हुए। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। वकील अख्तर ने बेंच के समक्ष कहा कि इस मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है। शाहरुख पठान पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में है। अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई हैं। अभियोजन पक्ष के 90 गवाह हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में अधिकतम सजा दस साल है।
उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था। शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से तीन मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसका रिवाल्वर, तीन कारतूस और मोबाइल फोन उसके घर से बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो वायरल हुआ था। फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हुए थे।