नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए आयकर में छूट का ऐलान किया। नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा।
सीतारमण ने बजट में पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50 हजार रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था। दरअसल सीतारमण ने नई कर व्यवस्था यानी बिना कोई छूट वाली कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया है। ‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे।
आयकर एक्सपर्ट अमित रंजन ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में आयकर में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया है। आयकर की इस नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है। वर्ष 2020 में शुरू की गई कर छूट की सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।