Friday, July 5, 2024

विजय नायर की याचिका पर हाई कोर्ट ने मीडिया कंपनियों को जारी किया नोटिस, आबकारी मामले में जानकारी लीक करने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित विजय नायर की ओर से जांच की सूचना मीडिया को लीक करने के खिलाफ दायर याचिका पर कुछ मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस गौरांग कांत ने नोटिस जारी किया।

विजय नायर की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने जानबूझकर केस की जांच से संबंधित जानकारी मीडिया को लीक किया। सुनवाई के दौरान ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीएसए) की ओर से पेश वकील निशा भांभानी ने कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन मीडिया कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है उनमें तीन ही एनबीडीएसए के सदस्य हैं।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

21 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट ने सभी न्यूज चैनल्स को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीबीआई और ईडी से मिली आधिकारिक सूचना के आधार पर ही खबरें प्रसारित करें।

दरअसल, विजय नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई केस के बारे में संवेदनशील सूचनाएं मीडिया को लीक कर रही हैं। सुनवाई के दौरान विजय नायर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दायन कृष्णन ने कहा था कि ईडी और सीबीआई इस केस की सूचनाएं लीक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच और पूछताछ से जुड़ी हर जानकारी लीक की जा रही है। ऐसा कर ईडी और सीबीआई पहले के कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि सूचनाएं लीक करने का आलम ये है कि इस मामले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार था और उसका बयान इन कैमरा (बिना किसी तीसरे पक्ष के उपस्थित हुए) सुनवाई के दौरान हुआ लेकिन वो बयान भी प्रेस को जारी कर दिया गया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,098FansLike
5,351FollowersFollow
64,950SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय