Sunday, May 19, 2024

सागर में लाड़ली बहना का लाभ परित्याग करने का आदेश,परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास ने जारी किया आदेश

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सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले में लाड़ली बहना योजना के लाभ परित्याग संबंधित आदेश को जिला प्रशासन की ओर से निरस्त कर दिया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ग्रामीण -02 द्वारा जारी किया गया आदेश जो लाड़ली बहना योजना के लाभ परित्याग से संबंधित है, उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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दरअसल कल सोशल मीडिया पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ग्रामीण -02 द्वारा जारी किया गया एक आदेश वायरल हो रहा था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वसहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव द्वारा लाड़ली बहना योजना की शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है, तो उसका 15 दिन के भीतर परित्याग कर दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

इस आदेश को लेकर विपक्षी कांग्रेस लगातार राज्य की डॉ मोहन यादव सरकार को घेर रही थी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने इस आदेश को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, ”नई सरकार बनते ही लाडली बहना अधर में*…..!! *भाई,मामा, लाडली बहनाएं अब कितना भी लिपट- लिपट कर रो लीजिए*……*काम खतम,पैसा हजम की तैयारियां शुरू*…….!!”

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