पेशावर। भारत के प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की पाकिस्तान स्थित हवेली पर मालिकाना हक की मांग वाली एक याचिका को पेशावर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस हवेली को 2016 में प्रांतीय सरकार ने राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था।
पेशावर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता के स्वामित्व के मामले को खारिज कर दिया। पेशावर के प्रसिद्ध किस्सा ख्वानी बाजार में महान अभिनेता दिलीप कुमार की हवेली के अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित उसी अदालत के पहले के फैसले के आलोक में अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रांतीय पुरातत्व विभाग ने 2016 में एक अधिसूचना के माध्यम से कपूर हवेली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था।
हालांकि हवेली की हालत बहुत खराब स्थिति में है और इसके वर्तमान मालिक इसके प्रमुख स्थान को देखते इसे ध्वस्त कर इसकी जगह एक वाणिज्यिक प्लाजा का निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस तरह के सभी कदम रोक दिए क्योंकि पुरातत्व विभाग इसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हवेली को संरक्षित करना चाहता था।
बता दें कि राज कपूर का पैतृक घर जिसे कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है, पेशावर के प्रसिद्ध किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित है। इसे 1918 और 1922 के बीच महान अभिनेता के दादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने बनवाया था। राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म यहीं हुआ था। राज कपूर का साल 1988 में 63 वर्ष की उम्र में अस्थमा संबंधी समस्या के चलते निधन हो गया था।