Saturday, May 18, 2024

दिल्ली में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, पड़ोसियों के बीच झड़प कैमरे में कैद

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नई दिल्ली। दिल्ली के संत नगर में पार्किंग की जगह को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच तीखी झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना 23 जून की है।

वीडियो में नीली टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने एक आदमी को भूरे रंग की कार के सामने अपनी महिला साथी के बगल में खड़ा देखा जा सकता है। सफेद टी-शर्ट पहने एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए दिखाई देता है और कार के मालिक के साथ बातचीत करने लगता है। जैसे ही वह बात करना शुरू करता है, अचानक बिना किसी चेतावनी के बुजुर्ग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमला कर देता है।

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जब महिला साथी बीच-बचाव करने की कोशिश करती है तो वह उसे जबरदस्ती धक्का देकर दूर कर देता है। वीडियो में देखा गया है कि इस विवाद के बीच सिख व्यक्ति की महिला समर्थक आगे आती हैं और महिला को पीछे धकेलती हैं, जबकि पगड़ी पहने एक अन्य व्यक्ति पीड़िता को पीछे से मारना जारी रखता है।

तीन महिलाएं, जो सिख पुरुष के साथ प्रतीत होती हैं, जोड़े के पास आती हैं और उन्हें घटनास्थल से थोड़ा दूर ले जाने में कामयाब होती हैं। महिला साथी की आपत्तियों और हिंसा को रोकने के प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग व्यक्ति लगातार उस व्यक्ति को मारना जारी रखता है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विवरण साझा करते हुए कहा कि 23 जून को अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन को बी ब्लॉक, संत नगर में झगड़े के बारे में एक कॉल मिली।

अधिकारी ने कहा, “जांच करने के बाद पता चला कि झगड़ा निवासियों के बीच पार्किंग विवाद से उत्पन्न हुआ था। आगे की जांच से पता चला कि दलजीत सिंह के परिवार, जिसमें उनके बेटे हरजाप सिंह और पत्‍नी कुदरत कौर शामिल थे, ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दुष्यंत गोयल, उनकी पत्‍नी मोना गोयल और कौशिकी नामक एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया।”

एक मेडिको-लीगल मामला चलाया गया और दुष्यंत गोयल के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अधिकारी ने कहा, “आरोपी दलजीत और हरजाप को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया।”

अधिकारी ने कहा, “इसमें शामिल तीन महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से दो की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। हालांकि, एक महिला ने उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त की।”

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