नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं और इलाहाबाद द्वारा याचिका खारिज करना सही फैसला है। दरअसल, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में महक माहेश्वरी ने याचिका दाखिल की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को य़ह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के समक्ष लंबित है जिनमें इन मुद्दों को उठाया गया है। ऐसे में अलग से इस मामले पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।