नोएडा। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 लागू कर दी है। कई संशोधनों के बाद इसे लागू किया गया है। नये नियमों के तहत अब तीन किस्तों में मिलने वाले पांच हजार दो किस्तों में मिलेंगे। इसके अलावा योजना का लाभ पाने के लिए पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है। पीएमएमवीवाई 2.0 अब पूरी तरह से डिजिटल कर दी गयी है। इस योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़की होने पर योजना की पूरी धनराशि मिलेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने दी।
डा. शर्मा ने बताया- योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। अब बच्चा पैदा होने के 270 दिन तक लाभार्थी पंजीकरण कर सकेंगे। इस संबंध में केन्द्रीय (भारत सरकार) अपर सचिव ललित ग्रोवर की ओर से जारी निर्देश जारी किये गये हैं।
पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त
योजना के नोडल अधिकारी डा. भारत भूषण ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव कर पीएमएमवीवाई-2.0 लागू की गयी है। अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इसमें फार्म भरने की जरूरत नहीं है, आशा कार्यकर्ता और एएनएम पोर्टल पर सीधे लाभार्थी का ब्योरा भर सकेंगी। योजना में पहले पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य था, अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा इससे अब उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जो तलाकशुदा और सिंगल मदर हैं। केवल मां के आधार कार्ड पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
अब तीन नहीं दो किस्तों में मिलेगी योजना की धनराशि
डा. भारत भूषण ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले लाभार्थी को तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिये जाते थे। पहले प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में (गर्भावस्था के छह माह बाद) 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते थे। अब यह धनराशि दो किस्तों में मिलेगी। प्रथम किस्त (तीन हजार रुपये) प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त (दो हजार रुपये) बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। बच्चे का जन्म होने के 270 बाद तक योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
दूसरा बच्चा बालिका होने पर ही मिलेगी दूसरी किस्त
योजना के नोडल अधिकारी ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में अब दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया- दूसरा बच्चा होने पर पहली किस्त (तीन हजार रुपये) तो मिलेगी, लेकिन दूसरी किस्त (दो हजार रुपये) तभी मिलेगी जब दूसरा बच्चा बालिका होगी। उन्होंने कहा यह राशि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है।
अब तक 47570 फार्म पंजीकृत
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता ने बताया केन्द्र सरकार की ओर से मिले लक्ष्य 41608 के सापेक्ष अब तक (एक जनवरी 2017 से) 47570 फार्म पंजीकृत किये जा चुके हैं। अब तक 19.87 करोड़ रुपये का भुगतान लाभार्थियों को किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में (13 मार्च तक) 3.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
उन्होंने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक जनवरी 2017 से लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की धारा 4 के तहत प्रावधानों के अनुसार- योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मां और बच्चे के लिए पोषण के साथ-साथ मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है। ताकि महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य को लेकर व्यवहार में सुधार हो। दूसरे बच्चे के मामले में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।