जयपुर। केंद्र सरकार के बदले हुए नये हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ मंगलवार को पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट-एंड-रन कानून, दुर्घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों पर सख्त जुर्माना लगाता है। कानून के मुताबिक, दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
यह कानून निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होता है। पहले भारतीय दंड संहिता के तहत जेल की सजा दो साल के लिए थी।
सोमवार देर रात केकड़ी जिले में हड़ताली ड्राइवरों और प्रदर्शनकारियों ने पहले एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। जाम हटाने पहुंचे पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ सोमवार को राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। राज्य में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ निजी बस ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए हैं। एहतियातन रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया।
इस नए कानून के खिलाफ अलवर, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा समेत विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। जगह-जगह सड़क पर नाकेबंदी कर दी गई। जाम के कारण जयपुर की मुहाना मंडी में भी कारोबार नहीं हुआ।
व्यापारियों का कहना है कि विभिन्न राज्यों से आने वाली सब्जियां और फल बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अजमेर और जालोर में ट्रक ऑपरेटरों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कानून में संशोधन की मांग की।