Tuesday, January 14, 2025

मेरठ में हलाला के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी की खारिज हुई जमानत

मेरठ। मेरठ की एक महिला के साथ थाना निवाड़ी क्षेत्र में हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी ननदोई की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एक महिला की शादी 21 नवंबर 2011 को हुई थी। शादी के बाद दो बच्चे पैदा हुए।

महिला का आरोप है कि शादी में मिले दहेज से पति और ससुराल के लोग खुश नहीं थे। 10 अक्तूबर 2020 को युवक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद उसको तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भरण पोषण का वाद अदालत में दायर किया। आरोपी पति अदालत में पेश हुआ और उसने कहा कि तलाक नहीं दिया है। समझौते के आधार पर आरोपी पत्नी को घर ले गया। पांच मई 2022 को महिला के देवर और ननदोई ने कहा कि अगर तुम्हें पति के साथ रहना है तो हलाला कराना होगा।

महिला ने हलाला का विरोध किया। लेकिन 11 मई 2022 को महिला के ननदोई ने उसके साथ हलाला के नाम पर दुष्कर्म किया था। इसके बाद पति ने उसको फिर से घर से बाहर निकाल दिया। इस पर महिला ने थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ननदोई को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से आरोपी जेल में ही है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!