गाजियाबाद। एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने 10 व 15 साल की मियाद पूरी कर चुके 226 स्कूली वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। अब अगर ये वाहन सड़क पर चलते मिले तो स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विभाग की ओर से इन वाहनों की सूची डीएम और पुलिस अधिकारियों को भी भेज दी गई है। अब तक 1495 स्कूली वाहनों के मानक पूरे हैं, जिनको सड़क पर चलने की अनुमति है।
एआरटीओ कार्यालय में जिले के 1848 वाहनों पंजीकृत थे। इनमें 127 वाहन ऐसे हैं, जिनकी फिटनेस जांच नहीं कराई गई है। 226 वाहन ऐसे हैं, जिनकी 10 व 15 साल की मियाद पूरी हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के हिसाब से इन वाहनों का संचालन दिल्ली एनसीआर में नहीं हो सकता। इसी वजह से एआरटीओ ने 226 स्कूलों के प्रबंधन को दो बार पत्र लिखकर या तो पंजीयन निरस्त कराने या फिर एनओसी लेकर इनका पंजीकरण गैर जनपद या राज्य में कराने को कहा गया लेकिन, एआरटीओ के आदेश का इन स्कूलों पर कोई असर नहीं हुआ।
अब एआरटीओ ने इन वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीयन निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई के बाद यदि यह वाहन सड़क पर चलते दिखे तो जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इन वाहनों की सूची प्रवर्तन के अलावा पुलिस अधिकारियों को भी भेज दी गई है।