Tuesday, April 22, 2025

विधायक राजू पाल हत्या केस : उम्रकैद की सजा के खिलाफ आबिद व जावेद की अपील पर सी बी आई व राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज। विधायक राजू पाल हत्याकांड में आरोपित आबिद व जावेद की उम्रकैद की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील सुनवाई हेतु मंजूर कर ली है और नोटिस जारी कर सी बी आई व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

अपील में सी बी आई की विशेष अदालत लखनऊ द्वारा 29 मार्च 24 को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निलंबित करने तथा जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

अपील की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने किया है। अपील पर सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व सुमित केसरवानी ने जमानत का विरोध किया।

मालूम हो कि विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद, पूर्व विधायक मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित दर्जनों को आरोपित किया गया।

पुलिस चार्जशीट के बाद मामला सी बी आई को सौंपा गया। जिसने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। सी बी आई की विशेष अदालत ने छः आरोपितों को सजा सुनाई। अतीक व अशरफ की मौत हो चुकी है।

आरोपितों का कहना है कि चश्मदीद गवाह ने मौके पर उनकी मौजूदगी नहीं बताई है। वह एफआईआर में नामित भी नहीं रहा है। गवाहों के बयान व साक्ष्यों में तालमेल नहीं है। संदेहजनक साक्ष्यों के आधार पर फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। वे घटना में लिप्त नहीं रहे और न ही मुख्य आरोपितों से उनका संबंध रहा है।बिना ठोस सबूत के संदेहास्पद साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश सी बी आई ने सजा सुनाई है। जिसे रद्द किया जाय।

यह भी पढ़ें :  इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फंड घोटाले की होगी जांच, हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश
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