शामली। सीजेएम कोर्ट ने लूट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी मिलने पर सात वर्ष के कारावास व 3500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2015 में कैराना कोतवाली क्षेत्र में दो लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लूटने की घटना सामने आई थी। इस मामले में अभियुक्त इसरार निवासी गांव जहानपुर को गिरफ्तार करते हुए नकदी बरामद की गई थी तथा अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
बुधवार को कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त इसरार को दोषी करार दिया और उसे सात वर्ष के कारावास तथा 3500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।