मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। मुंबई पुलिस ने आरोपी की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था, फोरेंसिक जांच में चाकू के तीनों टुकड़े मेल खाते पाए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि यह आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत है। अगर आरोपी को जमानत दी गई तो उसके फरार होने की संभावना है, इसलिए शरीफुल की जमानत अर्जी मंजूर न की जाए। बता दें कि आरोपी शरीफुल ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, एफआईआर में कई खामियां भी हैं। इससे पहले मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट एक हजार से अधिक पन्नों की है और इसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए हैं, जो जांच के दौरान आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ प्राप्त हुए थे। पुलिस के अनुसार, इस चार्जशीट में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है, जो इस मामले में एक अहम बिंदु साबित हो सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल से जो चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान के शरीर से और आरोपी के पास से मिला था, वह सभी एक ही चाकू के तीन अलग-अलग टुकड़े थे। इससे यह साफ होता है कि हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला करने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, पुलिस को जांच के दौरान आरोपी शरीफुल इस्लाम के बाएं हाथ की उंगलियों के निशान भी मिले हैं। इन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट का भी चार्जशीट में उल्लेख किया गया है, जिससे आरोपी की संलिप्तता और भी स्पष्ट होती है। बांद्रा पुलिस ने इस मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब चार्जशीट दायर करने के साथ ही मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।