नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने का आदेश दिया।
नवाब मलिक ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बांबे हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके पहले भी नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी।
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दूसरी याचिका दायर कीजिए। उसके बाद नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहले से दाखिल याचिका वापस ली और बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान नवाब मलिक की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और दूसरी काम करना बंद कर रही है, उनको जमानत दी जाए। मलिक को 23 फरवरी, 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े संपत्ति के लेनदेन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वे जेल में बंद हैं।