Sunday, April 28, 2024

मासूम बच्ची से गैंगरेप में स्कूल मैनेजर व टीचर को 20-20 साल की सजा, दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले स्कूल के अध्यापक और प्रबंधक को 20  साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50  हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय में पढऩे वाली 9 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 मार्च 2022 को पीडि़ता के परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कक्षा तीन में पढऩे वाली उनकी बच्ची के साथ विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक ने छेड़छाड़ करते हुए गैंग रेप किया।

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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राजकुमार शर्मा पुत्र राजाराम निवासी मौहल्ला नया बांस और उदयपाल धीमान पुत्र साधूराम निवासी रामपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की।

उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2०-2० साल कैद की सजा सुनाई।

कच्ची शराब के मामले में दो महिलाओं को 5 वर्ष की सजा

कच्ची शराब की अवैध रूप से सप्लाई करने के मामले में पकड़ी गई दो आरोपी महिलाओं को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला करीब 14 साल पुराना है। सजा के साथ ही दोषी महिलाओं पर कोर्ट ने जुर्माना भी तय किया है। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2009 को चरथावल थाना क्षेत्र के चोकड़ा मार्ग पर पुलिस ने छापेमारी कर कच्ची शराब बनाते दो महिलाओं बाला और सुधा को गिरफ्तार कर कच्ची शराब व उसको बनाने का अन्य सामान दो भट्टियों से बरामद किया था।

पुलिस ने महिलाओं को जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई एडीजे-14 रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रविन्द्र नागर ने पैरवी की। रविन्द्र ने बताया कि आरोपी दोनों महिलाओं को कोर्ट ने दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।

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