Tuesday, May 13, 2025

गौतमबुद्ध नगर में चार दिनों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू

नोएडा। अलविदा जुमा, चेटी वंद का पर्व व ईद उल फितर को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने आज 28 मार्च से 31 मार्च तक जनपद गौतमबुद्ध नगर में चार दिनों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू की है।

 

 

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पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के मीडिया सेल द्वारा जारी एक प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है। जिसमें कहा गया है कि इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा नहीं होगी। धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। एक जगह चार लोगों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं।

 

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पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील जनता से की है।

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