Friday, January 3, 2025

मेरठ में धारा 163 दो महीने तक रहेगी लागू

मेरठ। मेरठ में आगामी माह में त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 को लागू किया है। जिलाधिकारी ने जनपद मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक/निषेधात्मक आदेश जारी किये हैं।

 

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जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह में गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, हजरत अली का जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित है।

 

 

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मेरठ संवेदनशील जिलों में शामिल

मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं।

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शांति भंग की जा सकती है

आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति भंग की जा सकती है।

 

 

डीएम ने कहा कि जनपद के 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है। विराधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उदृेश्य से प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना जरूरी हो गया है।

 

यह आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है

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