Friday, January 17, 2025

मुरादाबाद : छजलैट मामले में सत्र न्यायालय ने खारिज की आजम खान की अपील, सजा बरकरार

मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की छजलैट मामले में की गई अपील को मुरादाबाद की एमपी/एमएलए अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका अभी लंबित है। जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे-5 एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सुनाई गई दो साल की सजा के मामले में की गई उनकी अपील को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने उनकी अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा और अपर न्यायालय के आदेश को भी कायम रखा। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई ने बताया, “आज आजम खान की मामले में सुनवाई थी। इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय में आजम खान की अपील खारिज कर दी गई। यह मामला छजलैट थाना का था, जहां इन दोनों ने जाम लगाया था। इसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की याचिकाएं दायर की गई थीं। यह फैसला आजम खान की याचिका पर आया है। अब्दुल्ला आजम की याचिका अभी लंबित है।

“उल्लेखनीय है कि साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नौ नेताओं को आरोपी बनाया गया था। इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान भी शामिल थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आजम खान और अब्दुल्ला खान को दोषी ठहराया था, जबकि बाकी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया जिनमें अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (जो अब कांग्रेस में हैं), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति शामिल थे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!