Sunday, April 6, 2025

मुज़फ्फरनगर में पूर्व विधायक उमेश मलिक मारपीट के मामले से बरी, अदालत ने आरोप माने तथ्यहीन

 

मुजफ्फरनगर। मारपीट व षड्यंत्र रचने के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक सहित 6 आरोपीयों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार गत 20 अगस्त 2013 को शाहपुर के ग्राम शोरम में मारपीट व षड्यंत्र रचने के मामले में विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, नौराज सिंह, रामपाल, बिजेंद्र, सुधीर, मनीष को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आज सभी आरोपियों के पेश होने पर विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहानी का समर्थन नहीं किया था।

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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह एडवोकेट, बिजेंद्र मलिक एडवोकेट व आयुष कुमार एडवोकेट ने पैरवी की। बताया जा रहा है कि सुनवाई के चलते एक आरोपी सम्राट की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में वादी वाजिद ने 7 के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में प्रार्थी वाजिद पुत्र बासा निवासी शोरम ने  कहा था कि मेरा चाचा बाली घर से 20 अगस्त 2013 को वापस गांव आ रहे थे, तभी गन्ने के खेत से सम्राट , मनीष, सुधीर, बिजेंद्र, रामपाल, नौरोज, उमेश मलिक तलवार व लाठी डंडे लेकर खेत से निकले और मेरे चाचा को रोक कर मारपीट कर दी। मेरे चाचा और मैंने शोर मचा दिया और शोर मचाने के बाद सभी अभियुक्त वहां से भाग गए ।

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इस घटना से कई घंटे पहले उमेश मलिक आया था । वह वहां हिन्दू मुस्लिम भड़काऊ भाषण देकर चला गया था  और चाचा को अधिक चोट होने के कारण मुजफ्फरनगर अस्पताल में रेफर कर दिया, वहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर चोट होने के कारण रिपोर्ट लिखाने आया । मेरी रिपोर्ट लिखा कर कानूनी कार्यवाही करने की जाए। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था।

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