नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुणे लोकसभा का उपचुनाव नहीं होगा।
निर्वाचन आयोग ने पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। निर्वाचन आयोग ने अपनी याचिका में कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है।
दरअसल, 2019 में भाजपा नेता गिरीश बापट इस सीट से चुनाव जीते थे। मार्च, 2023 में उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। 14 दिसंबर को बांबे हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुंरत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। बांबे हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।