Tuesday, March 26, 2024

मुस्लिम महिला ने संपत्ति में समान हिस्सेदारी की याचिका की दाखिल, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। एक मुस्लिम महिला की याचिका में शरीयत कानून के प्रावधान को भेदभावपूर्ण बताते हुए दावा किया गया है कि एक पुरुष की तुलना में संपत्ति में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देना भेदभावपूर्ण है। साथ ही ये संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन भी है।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ बुशरा अली द्वारा दायर केरल उच्च न्यायालय के 6 जनवरी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया कि ये उनकी शिकायत है कि एक बेटी होने के नाते, शरीयत कानून के अनुसार, उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना केवल आधे शेयर आवंटित किए गए है।

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मामले में पीठ ने याचिकाकर्ता के 11 भाई-बहनों को नोटिस जारी किया जिसमें चार बहनें शामिल हैं। अधिवक्ता बीजो मैथ्यू जॉय के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि बुशरा एक विभाजन सूट में एक डिक्री धारक हैं, जिसके तहत 19 जनवरी, 1995 की प्रारंभिक डिक्री के अनुसार, उन्हें 1.44 एकड़ वाली अनुसूचित संपत्ति के 7/152 शेयर आवंटित किए गए थे।

जॉय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने भी यथास्थिति का आदेश दिया है। बुशरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम डिक्री से व्यथित है, जिसमें याचिकाकर्ता को अधिवक्ता आयुक्त की योजना के प्लॉट डी के रूप में चिह्नित संपत्ति का केवल 4।82 सेंट आवंटित किया गया था। बुशरा ने कहा कि उनके पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो गई, वह अपने पीछे पत्नी, सात बेटे और पांच बेटियां छोड़ गए हैं।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता की शिकायत है कि संविधान की गारंटी के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भले ही 19 जनवरी, 1995 की प्रारंभिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई थी और यह अंतिम हो गई थी, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि शरीयत कानून के अनुसार संपत्ति का विभाजन भेदभावपूर्ण है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 2, एक पुरुष की तुलना में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देने की सीमा तक, संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार शून्य है।

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