नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर मुद्दे पर राज्य को निर्देश देना हमारा काम नहीं है। शराब की बिक्री पर रोक का आदेश लोगों पर राज्य को अधिक नियंत्रण देना होगा। इसकी वजह से आगे और समस्याएं पैदा होंगी।
याचिकाकर्ता पेशे से डॉक्टर हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक शराब की खपत लगातार बढ़ी है, युवा बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं। तब जस्टिस कौल ने कहा कि आपके मुताबिक बहुत ज्यादा शराब पी जा रही है जबकि उनकी तरफ से यही दलील होगी कि यह बहुत ज्यादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें और राज्य इसे नियंत्रित करे। इसे नियंत्रित करना राज्य और कोर्ट का काम नहीं है।