नई दिल्ली। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी।
शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था और केंद्र तथा ईडी से सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था।
इसने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।
इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शनिवार को आप सांसद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगला सत्र 12 दिसंबर के लिए निर्धारित किया।
इससे पहले, ईडी ने कथित तौर पर मामले में सिंह के खिलाफ 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे।
केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी।