ग्रेटर नोएडा। नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने के प्रयास करने के आरोपी शिक्षक को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 4 वर्ष की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी शिक्षक नवीन ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। 28 अगस्त वर्ष 2018 को शिक्षक ने किशोरी से कहा कि वह उसे अपनी पत्नी से मिलवाएगा। आरोपी ने छात्रा को अपने घर बुला लिया, लेकिन वहां पर शिक्षक की पत्नी नहीं थी। आरोपी शिक्षक ने छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और किशोरी को वहां से सकुशल निकाला।
उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर थाना ईकोटेक-3 पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया, तथा उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को (द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी पाया, तथा उसे 4 साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।