गाजियाबाद। साहिबाबाद में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गाजियाबाद शाखा की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को सिद्धार्थ विहार स्थित टॉय दुकान पर छापा मारा। दुकान से मिले 100 से अधिक खिलौने को टीम ने जब्त कर लिए।
शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि सूचना मिलने पर प्रवर्तन द्वारा टीम गठित कर छापा मारा गया। इस दौरान पाया गया कि दुकान में इलेक्ट्रिक और नॉन-इलेक्ट्रिक खिलौनों का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। खिलौनों पर आईएस 15644:2006 और आईएस 9873:2019 भाग-एक के अनुसार बीआईएस प्रमाणित नहीं था, जो खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 का उल्लंघन है। दुकानदार को दोषी पाते हुए कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बीआईएस ने खिलौनों को अनिवार्य पंजीकरण श्रेणी में रखा है। जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के तहत आईएसआई मार्क लगाना जरूरी है।
बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1)(ए) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। इस दौरान शाखा के संयुक्त निदेशक नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक हरिओम मीणा, राहुल कुमार, राजू प्रजापति, सूरज कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
नकली सामान मिले तो यहां करें शिकायत
शाखा प्रमुख ने बताया कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की ठगी या अनिवार्य लाइसेंस के उल्लंघन की जानकारी मिले तो भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत करें। जिससे बीआईएस प्रमाणित अनिवार्य उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की खरीद से पहले बीआईएस केयर एप या वेबसाइट http://www.bis.gov.in पर जाकर उत्पाद पर आईएसआई मार्क की वास्तविकता की जांच अवश्य करें। ऐसा कोई मामला नज़र आए जहां अनिवार्य उत्पाद बिना बीआईएस प्रमाण के बेचे जा रहे हों या जहां किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग हो रहा हो तो इसकी सूचना बीआईएस केयर ऐप या gzbo@bis.gov.in पर ई-मेल द्वारा भी की जा सकती हैं। इस जानकारी के स्रोत को गोपनीय रखा जाएगा।