नोएडा। एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के जेल की कारावास सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2014 में थाना सेक्टर 58 क्षेत्र से एक किशोरी को कुछ लोगों ने बहला-फुसलाकर कर अगवा कर लिया था। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने थाना सेक्टऱ-58 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाया तो पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जितेंद्र सहित कई लोगों खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट दायर की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पास्को (प्रथम) विकास नागर की न्यायालय में चल रही थी।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के लोगों के बयान दर्ज किया तथा वकीलों की जिरह सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी पातें हुए उसे 10 वर्ष की कारावास तथा 50 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले मे अपर जिला जज सत्र न्यायाधीश तृतीय ने थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में एक महिला के साथ वर्ष 2021 में हुए बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त आमिर सिराज पुत्र सिराजुद्दीन निवासी जाकिर नगर ओखला नई दिल्ली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 18 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।