जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में दाे वर्ष पूर्व मासूम बच्ची को बारात से बहला फुसलाकर शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 25 नवम्बर 2022 को उसके पट्टीदारी में लड़की की शादी थी। जिसमें मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर से बारात आई थी। रात में ग्यारह बजे के लगभग उसकी आठ वर्षीय नातिन जो कक्षा दाे में पढ़ती थी, उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।
विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता अपने नाना के घर रहकर पढ़ती थी। उसके घर के सामने रास्ते के बाद मैरिज लान था, जिसमें बारात आई थी।
मैरिज लान में काम करने वाले राजेश ने बताया कि उसने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी शिवकुमार सरोज को बच्ची की उंगली पड़कर मैरिज लॉन से बाहर जाते देखा था। रात में शौचालय से बच्ची के चिल्लाने पर वह जाकर देखा कि शिवकुमार सरोज बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद भाग रहा था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने कहा कि उक्त घटना अत्यंत जघन्य व घृणित है।
पीड़ित पक्ष पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव के मद्देनजर आरोपी शिवकुमार सरोज को बच्ची से रेप के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए।
पीड़िता की नानी फैसले के समय अदालत में उपस्थित थी। उसके फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरी नातिन को न्याय मिल गया।